मंगलवार, 19 अगस्त 2014

PRAN पेंशन योजना

खास जानकारी!!
अध्यापकों एवं एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त
सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू
की गईअंशदायी पेंशन योजना के संबंध में पहली बार वित्त
विभाग द्वारा गाइड लाइन
जारी की गई हैं। इसमें
फंड मैनेजरों के पास जमा राशि के भुगतान
संबंधी प्रक्रिया स्पष्ट की गई है।
वित्त विभाग
द्वारा 6 अगस्त को जारी पत्र के
मुताबिक रिटायरमेंट पर अध्यापकों अंशदान देने
वाले अन्य
कर्मचारियों को कुल
जमा राशि का 60
फीसदी एकमुश्त भुगतान कर
दिया जाएगा। शेष 40
फीसदी का भुगतान मासिक पेंशन के
रूप में
किया जाएगा। वहीं अगर कोई
कर्मचारी या अध्यापक रिटायरमेंट के
पहले
ही नौकरी छोड़ता है तो उसकी 80
फीसदी राशि की एन्युटी खरीदी जाएगी।
एवं 20
फीसदी का एकमुश्त भुगतान होगा।
अगर सेवा काल के
दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु
हो जाती है
तो उसके नॉमिनी या वैध
उत्तराधिकारी को एकमुश्त
राशि का भुगतान किया जाएगा।
अंशदायी पेंशन
योजना में 10 फीसदी राशि अध्यापक
या कर्मचारी के वेतन से
इतनी ही राज्य सरकार
द्वारा जमा कराई जाएगी।
अध्यापकों के पैसों को मैनेज करने
का काम 7 वित्तीय
संस्थाएं करेंगी। इनमें से किसी एक
का चयन अध्यापक
या अन्य कर्मचारी खुद कर सकते हैं।
}एलआईसी लिमिटेड }
एसबीआई लाइफ }
आईसीआईसीआई
प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस }
बजाज अलियांस }
रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस }
स्टार यूनियन दाई-

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